रामनगर के उदयपुरी बंदोबस्त में बन रहे स्क्रीनिंग प्लाट के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने दिए ये निर्देश

उत्तराखंड नैनीताल रामनगर

नैनीताल- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के उदयपुरी बंदोबस्त में रामनगर नैचुरल स्क्रीनिंग प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने स्क्रीनिंग प्लांट के निर्माण पर लगी रोक को जारी रखते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जिला प्रसाशन की सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार रामनगर निवासी अजीत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा रामनगर उदयपुरी बंदोबस्त में स्क्रीनिंग प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान की है जबकि यह आबादी वाला क्षेत्र है। यह प्लांट औद्योगिक विकास बोर्ड के मानकों को पूरा नही करता है। राज्य सरकार ने नियमों के विरुद्ध जाकर इसके संचालन की अनुमति दी गयी। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में उच्च न्यायालय से स्थापित हो रहे स्क्रीनिंग प्लांट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की प्राथर्ना की है, ताकि क्षेत्र में इससे होने वाले पर्यावरण को बचाया जा सके। पूर्व में कोर्ट ने जिला प्रशासन से यह पता करने को कहा था कि यह प्लांट आबादी क्षेत्र से कितनी दूरी पर है। इसका मौका मुयाना कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।

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