बहुचर्चित वीरेंद्र मनराल हत्याकांड में आया कोर्ट का फैसला, 5 साल बाद परिजनों को मिला न्याय

उत्तराखंड रामनगर

रामनगर- 2018 में छोई से क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे वीरेंद्र मनराल की बैलपड़ाव निवासी कुख्यात बदमाश देवेन्द्र उर्फ बाऊ ने अपने तीन अन्य साथी के साथ मिलकर कोर्ट परिसर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने चारों बदमाशों को पकड़ लिया था जिसमे मुख्य आरोपी देवेंद्र उर्फ बाऊ तब से जेल में ही था जबकि अन्य तीन आरोपी जमानत में बाहर थे। मगर आज जिला कोर्ट नैनीताल ने बैलपड़ाव निवासी देवेंद्र उर्फ बाऊ,गैबुआ निवासी सोनू कांडपाल,काशीपुर निवासी दर्शन सिंह और बैलपोखरा निवासी गुरमीत सिंह को आरोपी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।

आपको बता दें वीरेंद्र मनराल क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ ही खनन कारोबारी भी थे। जिस वजह से वीरेंद्र रामनगर में काफी चर्चित व्यक्ति थे। कारोबार को लेकर ही बैलपड़ाव निवासी देवेंद्र उर्फ बाऊ से उनकी रंजिस हो गई थी व बाऊ द्वारा वीरेंद्र मनराल को कई बार धमकी भी दी गई थी मगर वीरेंद्र मनराल ने उसको नजरअंदाज कर दिया था। 01 सिंतबर को बाऊ ने अपने तीन अन्य साथी के साथ मिलकर रामनगर कोर्ट परिसर के बाहर वीरेंद्र मनराल को गोली मार दी थी व फरार हो गया था। जिसके बाद वीरेंद्र मनराल के भाई शिव सिंह मनराल ने बाऊ और उसके अन्य साथियों के खिलाफ रामनगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वीरेंद्र मनराल के परिवार को न्याय मिलने पर परिजनों ने न्यायालय का आभार जताया।