उत्तराखंड में नैनीताल के जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्भयाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में मास्क पहनने की व्यवस्था को दोबारा अनिवार्य कर दिया है। डी.एम.ने आज के अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक स्थान या घर के बाहर सभी लोग मास्क को जरूर पहनेंगे ।
जिलाधिकारी ने कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी के मद्देनजर संक्रमण के रोकथाम के लिए ये आदेश दिया है । उन्होंने कहा है कि हर एक व्यक्ति के लिए ये नियम पूर्व की भाँति लागू किया जाता है । लोगों को घर से बाहर मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा या स्कॉर्फ पहनना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी प्रतिबन्धित कर दिया है। जिलाधिकारी ने इस आदेश का पालन नहीं करने पर दण्डनीय अपराध बताते हुए उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-19 विनियमावली 2021 में ₹500/- से लेकर ₹1000/- तक का जुर्माना तय किया है ।
उन्होंने ये आदेश को तत्काल प्रभावी बताते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन कराये जाने का दायित्व सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष को दिया है।